रायपुर : 01 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वे शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों में निवेश नहीं कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी अधिसूचना में इसे सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन और सेवा अवचार (मिसकंडक्ट) घोषित किया गया है।
इन गतिविधियों पर रोक
- इंट्रा-डे ट्रेडिंग
- बीटीएसटी (Buy Today Sell Tomorrow)
- फ्यूचर एंड ऑप्शन
- क्रिप्टो ट्रेडिंग
- शेयरों व निवेश पत्रों की बार-बार खरीद-फरोख्त
इन सभी गतिविधियों को सेवा नियम 19 के तहत भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है।
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हाल के महीनों में कई शिक्षक और अधिकारी-कर्मचारी इन माध्यमों में भारी निवेश करते पाए गए थे। कुछ मामलों में रिश्वत के रूप में निवेश सर्टिफिकेट मिलने की जानकारी भी सामने आई। छापों में ऐसे निवेशों का खुलासा होने पर सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
अब कोई भी राज्य कर्मचारी यदि इन प्रतिबंधित माध्यमों में निवेश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। यह फैसला सरकारी सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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