रायपुर : 10 फरवरी 2025
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है कि मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह आदेश उन सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होगा, जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं |
लोकतंत्र में मतदान हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठाती है. इसी क्रम में, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मतदान करने का पूरा अवसर देने हेतु सरकार ने सवैतनिक अवकाश जारी करने का आदेश दिया है. इस फैसले से लाखों श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में काफी सहूलियत मिलेगी.
मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है कि मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह आदेश उन सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और मजदूरों पर लागू होगा, जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं.
सभी श्रमिकों को मिलेगा वेतन सहित अवकाश
छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 और कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदान के दिन श्रमिकों को अवकाश प्रदान किया जाए. साथ ही, उन्हें इस दिन का वेतन भी दिया जाएगा, ताकि उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई बाधा न आए |
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