स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई, 6 दुकानों को दी गई चेतावनी…

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जशपुर : 03 जून 2025

कुनकुरी विकासखंड में स्कूलों के आसपास तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम नन्द जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देशन में यह विशेष अभियान चलाया गया।

इस कार्रवाई में तहसीलदार प्रमोद पटेल और थाना प्रभारी राकेश यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में संचालित दुकानों की जांच की। कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को चिह्नित किया गया, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए तंबाकू, गुड़ाखू और सिगरेट जैसे उत्पादों की बिक्री कर रही थीं।

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इन दुकानों में खुशी बिरयानी सेंटर, दिलीप जैन किराना स्टोर, कोलंबो खान, राजेश किराना स्टोर और मिश्रा किराना स्टोर शामिल हैं। सभी दुकानदारों को मौके पर समझाइश दी गई कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कड़ी सजा भी शामिल हो सकती है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अभिभावकों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है।

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