संवाददाता /दल्लीराजहरा -बालोद /छत्तीसगढ़
हेड लाइन्स
खुद को मीडिया कर्मी बताकर महिला और बोरवेल एजेंट से 65 हजार रुपये की कथित वसूली
भाजपा नेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज
बोरवेल खुदाई रुकवाने और खबर प्रकाशित करने की धमकी देने का आरोप
पुलिस ने शिकायत के आधार पर विवेचना शुरू की, साक्ष्यों की जांच जारी
दल्लीराजहरा, बालोद (छत्तीसगढ़): बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में खुद को मीडिया कर्मी बताकर एक महिला और बोरवेल मशीन एजेंट से कथित रूप से 65 हजार रुपये की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी अनिकेत देशलहरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पेयजल संकट के बीच शुरू हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, वार्ड क्रमांक 13 घोड़ा मंदिर निवासी भगवती ठाकुर ने लिखित शिकायत में बताया कि उनके मोहल्ले में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कर्ज लेकर 18 मई 2026 की रात अपने घर में निजी उपयोग के लिए बोरवेल खुदाई का कार्य शुरू कराया था। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी उनके घर पहुंचा और बिना अनुमति बोरवेल खुदवाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कराने की धमकी दी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने स्वयं को मीडिया से जुड़ा बताते हुए कहा कि वह मामले को अखबार और अन्य माध्यमों में प्रकाशित कर देगा तथा इसके बदले एक लाख रुपये की मांग की।
बोरवेल एजेंट को भी धमकाने का आरोप
पीड़िता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने बोरवेल मशीन एजेंट शत्रुघ्न यादव को भी धमकाया और उसकी मशीन की चाबी तथा आवश्यक दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। आरोप है कि कार्रवाई के भय से एजेंट ने पीड़िता के सामने आरोपी को 40 हजार रुपये नकद दे दिए। इसके अगले दिन 19 मई 2026 की सुबह आरोपी फिर महिला के घर पहुंचा और कथित रूप से मीडिया में खबर प्रकाशित कराने की धमकी देकर 25 हजार रुपये और ले लिए। इस तरह कुल 65 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली की गई। पीड़िता का दावा है कि घटना से जुड़े गवाह और अन्य साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं।
डर के कारण देर से दर्ज कराई शिकायत
शिकायत के अनुसार, आरोपी के प्रभाव और डर के कारण पीड़िता तत्काल थाने नहीं पहुंच सकी। बाद में मोहल्ले में आरोपी से जुड़ी कथित मारपीट की एक अन्य घटना सामने आने के बाद जब स्थानीय लोग शिकायत करने थाने पहुंचे, तब पीड़िता ने भी हिम्मत जुटाकर लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद मामला प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर ली। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा।
पुलिस कर रही मामले की विस्तृत जांच
दल्लीराजहरा पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता, गवाहों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही कथित लेन-देन, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच जारी है।
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