रायपुर / छत्तीसगढ़
- हाइलाइट :
- प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर बड़ा आर्थिक लाभ
- रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% तक की छूट लागू
- राजपत्र में अधिसूचना जारी
- आज से पूरे राज्य में नियम प्रभावी
प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब महिलाओं द्वारा भूमि और भवन की खरीदी पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद यह नियम आज से ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं में संपत्ति खरीदने की रुचि बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट निर्णय के बाद मिली मंजूरी
यह फैसला राज्य कैबिनेट की पिछली बैठक में ही लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसी योजनाएं लागू हैं, जहां महिलाओं को संपत्ति खरीद में रियायत दी जाती है।

महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की छूट से महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा फायदा
इस निर्णय का असर रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीद में तेजी आने की संभावना है, जिससे निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की छूट से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होता है और बाजार में नई ऊर्जा आती है।
लोगों में दिखा उत्साह, सकारात्मक प्रतिक्रिया
अधिसूचना जारी होते ही लोगों, खासकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। कई महिलाओं ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपनी संपत्ति बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा। सरकार के इस फैसले को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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