सरायपाली / छत्तीसगढ़
हाइलाइट्स:
- 9 मई को सरायपाली न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
- आपसी समझौते से वर्षों पुराने मामलों का त्वरित समाधान
- पक्षकार, अधिवक्ता, पीड़ित और मीडिया की भूमिका अहम
- प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के निराकरण पर विशेष जोर
सरायपाली। नेशनल लोक अदालत की लगातार मिल रही सफलता के पीछे पक्षकारों के आपसी समझौते, समझदारी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सबसे बड़ा कारण बताया गया है। सरायपाली न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने एक साक्षात्कार में कहा कि वर्षों से न्यायालयों में लंबित प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से कुछ ही समय में सुलझ जाते हैं, जिससे आमजन का विश्वास और सम्मान दोनों बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पक्षकारों, अधिवक्ताओं, पीड़ितों और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
त्वरित और निःशुल्क न्याय से बढ़ा विश्वास
एडीजे वंदना देवांगन ने आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले लोक अदालत शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत की शुरुआत लोगों को त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे पक्षकारों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से राहत दिलाने में लोक अदालत कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि इन शिविरों को उम्मीद से अधिक सफलता मिल रही है और लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।
सामाजिक दायित्व निभाने की पहल
उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अनाथ, बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को समाज में सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए प्रयास जरूरी हैं। साथ ही गरीब व निर्धन युवतियों के विवाह में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता भी उन्होंने जताई। यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
लोक अदालत की तैयारियां तेज
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय में लगातार बैठकें और तैयारियां जारी हैं। एडीजे ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने सुलह योग्य मामलों में कम से कम एक-एक प्रकरण का निराकरण जरूर कराएं। बैठक में सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राजीनामा योग्य मामलों को चिन्हित कर आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रस्तुत करें, जिससे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके।
अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील
आगामी 9 मई 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों जैसे बैंक ऋण, विद्युत, जल बकाया, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद और राजस्व मामलों का भी समाधान किया जाएगा। एडीजे श्रीमती वंदना देवांगन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत की सेवाओं का लाभ उठाएं और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें।
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