30.1 C
Raipur
Wednesday, April 1, 2026

नया इनकम टैक्स कानून लागू: क्या बदला, किस पर पड़ेगा असर?

HomeChhattisgarhINDIAनया इनकम टैक्स कानून लागू: क्या बदला, किस पर पड़ेगा असर?

Date:

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क :

हाइलाइट्स :

  • 1961 के पुराने कानून की जगह नया टैक्स सिस्टम लागू
  • अब “फाइनेंशियल ईयर” और “असेसमेंट ईयर” की जगह सिर्फ “टैक्स ईयर”
  • ITR-1 और ITR-2 की डेडलाइन 31 जुलाई, ITR-3 और ITR-4 के लिए 31 अगस्त
  • F&O ट्रेडिंग महंगी, STT में बढ़ोतरी
  • HRA क्लेम के नियम सख्त, PAN और किराया प्रमाण जरूरी
  • फूड कार्ड, गिफ्ट और एजुकेशन अलाउंस में बढ़ी छूट

टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव: अब आसान होगा रिटर्न भरना

देशभर में आज से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने ढांचे को बदलते हुए टैक्स सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सबसे अहम बदलाव “टैक्स ईयर” की अवधारणा है, जिससे अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जटिलता खत्म हो जाएगी। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा में भी आंशिक बदलाव किया गया है, जहां ITR-1 और ITR-2 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन बरकरार है, जबकि ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है।

निवेश और छूट में बदलाव: आम आदमी और ट्रेडर्स पर असर

नए नियमों के तहत शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग महंगी हो गई है क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा HRA (हाउस रेंट अलाउंस) क्लेम करने के लिए अब मकान मालिक का PAN और किराए का प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी। कई नए शहरों को 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो किराएदारों के लिए राहत की खबर है। वहीं शेयर बायबैक पर अब कैपिटल गेन के तहत टैक्स लगेगा, जिससे निवेशकों की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

सैलरीड क्लास को राहत: बढ़ी टैक्स-फ्री सुविधाएं

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी हैं। फूड कार्ड पर टैक्स फ्री लिमिट को 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा गिफ्ट और वाउचर पर मिलने वाली छूट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। बच्चों के एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

PAN नियम सख्त: बड़े लेनदेन पर निगरानी

सरकार ने टैक्स अनुपालन को मजबूत करने के लिए PAN नियमों को भी सख्त कर दिया है। अब बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य कर दिया गया है और केवल आधार के आधार पर PAN बनाना संभव नहीं होगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स फॉर्म्स के नामों में बदलाव किया गया है, हालांकि उनके कार्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। यह कदम टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें;

स्वतंत्र छत्तीसगढ़
स्वतंत्र छत्तीसगढ़https://swatantrachhattisgarh.com
(संपादक) इस साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी । स्वतंत्र छत्तीसगढ़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर होगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में बड़ी कटौती, क्या आम जनता को मिलेगी स्थायी राहत?

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ मुख्य बातें पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद...

तेल की कीमतों में उछाल: पेट्रोल-डीजल फिर महंगे: पश्चिम एशिया संकट का सीधा असर भारतीय जेब पर…

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क /छत्तीसगढ़ हाइलाइट : नायरा एनर्जी ने पेट्रोल...