रायपुर /छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरुवार को “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना–2026” का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस योजना को Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाया बिजली बिल से राहत देना है।
तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंग कुमार के अनुसार इस योजना के तहत तीन अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय हो चुके उपभोक्ता शामिल होंगे। दूसरी श्रेणी में सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन धारक उपभोक्ता और तीसरी श्रेणी में सक्रिय अशासकीय घरेलू तथा अशासकीय कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
अधिभार में 100% और मूल राशि में 75% तक छूट
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया भुगतान के लिए विशेष राहत दी जाएगी। पात्र उपभोक्ताओं को अधिभार (सर्चार्ज) की राशि में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, जबकि मूल बकाया राशि में भी अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। इससे लंबे समय से लंबित बिजली बिल का बोझ कम करने में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पंजीयन और किश्तों में भुगतान की सुविधा
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पहले पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के समय कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद बची हुई राशि को किस्तों में जमा किया जा सकेगा और इन किस्तों के भुगतान पर अगले महीनों में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिभार भी नहीं लिया जाएगा।
30 जून 2026 तक लागू रहेगी योजना
राज्य सरकार की यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। साथ ही बिजली कंपनी की वसूली प्रक्रिया भी आसान होगी और उपभोक्ताओं को नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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