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Friday, February 27, 2026

छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कई अधिकारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की सुचारु निरंतरता और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रमुख नियुक्तियां और अतिरिक्त प्रभार
जारी आदेश के अनुसार डॉ. सी.सी.आर.आर. प्रसन्ना (IAS 2006), सचिव सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री कुलदीप शर्मा (IAS 2014) को अस्थायी रूप से कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पदस्थ किया गया है। श्री तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उप सचिव, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुश्री लीना कोसम को यथावत परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव
श्री सौमिल रंजन चौबे को उप सचिव, कृषि विभाग में यथावत पदस्थ किया गया है, जबकि श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर यथावत रखा गया है। श्री सुमीत अग्रवाल आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग तथा श्री संदीप कुमार अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे। श्री आशीष कुमार टिकरिहा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के पद पर पदस्थ किया गया है और उक्त पद को भी वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है। श्री ऋषभ कुमार पाराशर उप सचिव, वित्त विभाग में यथावत रहेंगे, जबकि श्री तरुण कुमार किरण को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, कोरबा के पद पर पदस्थ किया गया है तथा उनके पद को भी वेतन नियम 2016 के तहत समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है।

प्रशासनिक हलकों में इन नियुक्तियों को शासन की कार्यकुशलता बढ़ाने और विभागीय समन्वय को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार जारी किया गया है।

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