रायपुर/छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स:
रायपुर में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी मांस दुकानें, बूचड़खाने, होटल और ढाबे बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लंघन पर सामग्री जब्ती और सख्त कार्रवाई होगी।
सरकारी निर्देशों के तहत नगर निगम का आदेश
रायपुर नगर निगम ने गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर के निर्देशानुसार 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम की पूरी सीमा में मांस-मटन की दुकानें, बूचड़खाने, होटल और ढाबे बंद रहेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है, ताकि इन पावन अवसरों पर सार्वजनिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
निगरानी और प्रवर्तन के लिए विशेष व्यवस्था
नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या भंडारण की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे आदेश का उल्लंघन न हो।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
महापौर के निर्देश पर यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई दुकान या होटल प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूर्ण पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और शहर में सामाजिक सौहार्द का वातावरण कायम रह सके।


