राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई में वेतन वृद्धि, आरक्षण उल्लंघन, भुगतान प्रकरण और स्थानांतरण से जुड़ी शिकायतों पर विचार; संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश।
रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद और उपाध्यक्ष चन्द्रकान्ति वर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। इस दौरान आयोग के सचिव संकल्प साहू तथा अनुसंधान अधिकारी अनिता डेकाटे भी उपस्थित रहे। सुनवाई में लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और सभी संबंधित पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनते हुए नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
वेतन, आरक्षण और भुगतान से जुड़े प्रमुख प्रकरण
आवेदक चन्द्रकुमार सोनकर के समेकित वेतन वृद्धि रोके जाने के प्रकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 की वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं, आवेदक सुरेश कुमार यादव की सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण उल्लंघन संबंधी शिकायत पर दोनों पक्षों का प्रतिपरीक्षण किया गया और शासन को विषयवार पद विज्ञापन जारी करने का सुझाव प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में नरेश कुमार धीवर के प्रकरण में 60 दिवस के भीतर 1.80 लाख रुपये के भुगतान हेतु समझौतानामा निष्पादित किया गया।
अन्य शिकायतें और आगे की कार्रवाई
आवेदक रामशंकर साहू एवं शैलेश कुमार स्वर्णकार की शिकायत पर अनावेदक अधीक्षण अभियंता एस.एस. भूपल उपस्थित हुए और बताया कि शासन आदेशानुसार हुए स्थानांतरण से असंतुष्ट होकर निराधार शिकायतें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक नरेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य द्वारा बैकुंठ सीमेंट कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई हुई। अनावेदक पक्ष ने आगामी तिथि में कंपनी के ठेकेदारों एवं प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ किए जाने की जानकारी दी। सुनवाई उपरांत आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को लिए गए निर्णयों के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए।
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