रायपुर / छत्तीसगढ़
पांच वर्ष बाद भी परमिट का नवीनीकरण नहीं कराने और नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का सख्त फैसला
हेडलाइंस
- छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 38 बसों के स्थायी परमिट किए निरस्त।
- पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं कराया गया था परमिट का नवीनीकरण।
- दावा-आपत्ति का अवसर देने के बावजूद संचालकों ने नहीं रखा पक्ष।
- परिवहन विभाग ने भविष्य में भी नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए संकेत।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 38 बस संचालकों के स्थायी परमिट निरस्त कर दिए हैं। इस संबंध में परिवहन सचिव आईएएस एस. प्रकाश ने बुधवार को आदेश जारी किया। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग परिवहन नियमों के पालन को लेकर लगातार निगरानी कर रहा है।
पांच वर्ष बाद भी नहीं कराया गया परमिट का नवीनीकरण
विभागीय जांच में सामने आया कि जिन बसों के परमिट रद्द किए गए हैं, उनमें से अधिकांश का निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराया गया था। कुछ मामलों में बस संचालक बिना वैध नवीनीकरण के ही वाहनों का संचालन कर रहे थे, जबकि कुछ परमिटधारियों ने परमिट प्राप्त करने के बावजूद बसों का संचालन शुरू ही नहीं किया। इसे परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
दावा और आपत्ति का पूरा अवसर, फिर भी नहीं मिला जवाब
परिवहन विभाग ने कार्रवाई से पहले सभी संबंधित बस संचालकों को नियमानुसार दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। विभाग के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी संचालक ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और नियमों के आधार पर 38 स्थायी परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
नियमों के उल्लंघन पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और नियमबद्ध बनाना है, ताकि यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और परमिट प्रणाली में अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
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