छत्तीसगढ़
महासमुंद, 14 जनवरी 2026। तहसील बसना अंतर्गत अवैध धान परिवहन की रोकथाम में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना के पत्र के अनुसार, पटवारी श्री लालकृष्ण देवांगन (तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20) द्वारा 21 दिसंबर 2025 की रात्रि ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओड़िशा के एक वाहन से 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन होते पाया गया। इस घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी हुआ, जिससे शासन-प्रशासन की छवि प्रभावित हुई।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही स्पष्ट हुई।
फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैंकरा ने श्री देवांगन (वर्तमान पटवारी हल्का नंबर 42) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना रहेगा तथा नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
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