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Wednesday, February 11, 2026

नाम बदलकर फरारी काट रहा तांत्रिक गिरफ्तार, अपहरण-दुष्कर्म केस में जामुल पुलिस की बड़ी कामयाबी…

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दुर्ग जिले के बहुचर्चित अपहरण, दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में जामुल पुलिस ने फरार आरोपी तांत्रिक हेमंत अग्रवाल (41) को बलौदाबाजार जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाम बदलकर गीतपुरी इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे सड़कों पर पैदल घुमाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आई है।

फरारी का अंत, बलौदाबाजार से गिरफ्तारी

जामुल थाना क्षेत्र के इस सनसनीखेज मामले में आरोपी हेमंत अग्रवाल लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, थाने से भागने के बाद वह छत्तीसगढ़ के बाहर भी कई जगहों पर छिपता रहा। हाल ही में उसके बलौदाबाजार जिले के गीतपुरी क्षेत्र में नाम बदलकर रहने की सूचना मुखबिर से मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर पैदल घुमाया, जिससे आमजन में कानून का संदेश गया।

शादी का झांसा, शोषण और जबरन अपहरण

पीड़िता की मां ने 19 नवंबर 2025 को जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर निवासी हेमंत अग्रवाल ने शादी का झूठा भरोसा देकर 22 वर्षीय युवती को अपने साथ पत्नी की तरह रखा और लगातार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर परिवार के संपर्क में आया, तंत्र-मंत्र से समस्याएं दूर करने का दावा किया और इसी बहाने युवती को मानसिक रूप से अपने प्रभाव में ले लिया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी, जबरन शादी कराई और कई बार गर्भपात भी कराया।

दिनदहाड़े किडनैपिंग और पुलिस से भागने की कहानी

पीड़िता ने बताया कि 19 नवंबर को आरोपी कार से उसे जबरदस्ती घर से उठा ले गया और कोंडागांव व दंतेवाड़ा घुमाने के बाद रायपुर ले गया। मीडिया में मामला उजागर होने पर आरोपी बौखला गया और युवती पर बयान बदलने का दबाव बनाने लगा। 21 नवंबर को पुलिस ने रायपुर से दोनों को बरामद किया, लेकिन भिलाई-3 थाने से मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था। अब करीब दो महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 918/2025 के तहत धारा 85, 115(2), 64(2)(एम), 138, 351(3), 89 बीएनएस में मामला दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है।

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