हाइलाइट: दिल्ली में 10 जनवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालान सहित कई लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। यह अदालत 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी, जिससे राजधानी के नागरिकों को न्याय पाने का सहज अवसर मिलेगा। लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगेगी और यह दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान करेगी।
लोक अदालत कब और कहाँ लगेगी
दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से ट्रैफिक चालान, मोटर एक्सिडेंट दावे, बैंक रिकवरी, श्रम और संपत्ति विवाद जैसे प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। लोक अदालत कुल 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगाई जाएगी, जिनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। आपके ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाने के लिए यह एक उत्तम अवसर है।
लोक अदालत में कैसे कराएं चालान निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने के लिए नोटिस और चालान का प्रिंट-आउट साथ लाना आवश्यक है। यहां केवल कंपाउंडेबल और प्री-लिटिगेशन चरण के मामले लगाए गए हैं; जैसे मोटर एक्सिडेंट दावे, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, वैवाहिक व संपत्ति संबंधी विवाद और उपभोक्ता शिकायतें आदि। गैर-कंपाउंडेबल अपराध या तलाक जैसे मामलों का निपटारा इस लोक अदालत में नहीं किया जाएगा। लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं ली जाती है और यह दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का समाधान करती है, जिससे न्याय प्राप्ति में समय और खर्च दोनों बचते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत क्यों महत्वपूर्ण है
राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे जनता की अदालत या वैकल्पिक अदालत भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य न्याय को तेजी, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के साथ आम नागरिक तक पहुंचाना है। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत आयोजित किया जाता है। इससे न्याय के लंबित मामलों में तीव्र कमी आने की उम्मीद है और आम लोगों को अपने विवादों का समाधान तुरंत और सुगमता से प्राप्त होगा।
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