नहर में युवके की निर्मम हत्या: आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड…

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धमतरी/छत्तीसगढ़

धमतरी में 22 वर्षीय किशोर साहू की हत्या और शव को नहर में फेंकने का मामला उजागर, आरोपी मुकेश साहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास, 7 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया।

शव बरामद और पहचान

9 अक्टूबर 2024 को ग्राम सिर्री रोड नहर से एक युवक का शव बरामद हुआ। चौकी बिरेझर पुलिस ने जांच-पड़ताल कर मृतक की पहचान ग्राम कंडेल निवासी 22 वर्षीय किशोर साहू, पुत्र चंद्रहास साहू के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि किशोर की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया था। रिपोर्ट में चोट के निशान और हाथ-पांव बंधे होने की पुष्टि भी हुई। मृतक के साथ हुए विवाद और हत्या के संदर्भ में पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी की गिरफ्तारी और जुर्म की स्वीकारोक्ति

जांच के दौरान पता चला कि मृतक को अंतिम बार ग्राम गागरा निवासी 27 वर्षीय मुकेश साहू के साथ देखा गया था। हिरासत में लिए गए मुकेश साहू ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान उसने नशे में किशोर साहू के हाथ-पांव बांधकर उसे नहर में धक्का दे दिया। घटना की छुपाने के लिए आरोपी ने मृतक का मोबाइल और वाहन नंबर प्लेट भी नहर में फेंक दिए। बिरेझर पुलिस ने धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा।

कोर्ट फैसला और पुलिस की सराहना

धमतरी पुलिस ने वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन, घटनास्थल निरीक्षण और तकनीकी सहायता के आधार पर मजबूत मामला तैयार किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी ने आरोपी मुकेश साहू को आजीवन कारावास, 7 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया। हत्या की जांच कर रही टीम को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

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