चेन्नई / स्वतंत्र छत्तीसगढ़ न्यूज़
चेन्नई तमिलनाडु के गवर्नर हाउस के सामने पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी करुका विनोथ को पूनमल्ली की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है । अदालत ने घटना की गंभीरता को देखते हुए उसे 10 साल की सजा और 5000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई ।
यह घटना 25 अक्टूबर 2023 को हुई थी , जब आरोपी ने गवर्नर हाउस के प्रवेश द्वार पर पेट्रोल बम फेंका था । उस समय सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया था । बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई ।
एनआईए के वकील एन. भास्करन ने अदालत में कहा कि आरोपी ने जानबूझकर नेताओं की सुरक्षा को खतरे में डाला । अदालत ने एनआईए की दलीलें स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं ।
अति-सुरक्षित क्षेत्र में हुई इस घटना ने उस समय पूरे राज्य में सनसनी फैला दी थी । अब सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस और जनता दोनों ने अदालत के इस निर्णय को सख्त लेकिन उचित बताया है ।
ख़बरें और भी…


