संवाददाता /स्वतंत्र छत्तीसगढ़
नारायणपुर: 27 सितम्बर 2025— खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संग्रहित एफआरके चावल और पौष्टिक आहार जब्त किया। प्रभारी खाद्य अधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन खान और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा द्वारा की गई कार्रवाई में दो व्यापारियों की दुकानें जांची गईं।
निरीक्षण में मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स, बखरूपारा की दुकान से 1.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) बरामद हुआ। वहीं मेसर्स दीनू देवांगन, महावीर चौक बुधवारी बाजार से 17.0 क्विंटल एफआरके चावल मिला। जांच के समय दोनों ही व्यापारियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
खाद्य अधिकारियों ने बताया कि जब्त खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित चावल एवं पौष्टिक आहार प्रतीत हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 18.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना जब्त कर सुरक्षित रखने के लिए संबंधित व्यापारियों की सुपुर्दगी में दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5 (29) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी हितग्राही द्वारा पीडीएस खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री अथवा किसी दुकानदार द्वारा खरीद-फरोख्त की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी जप्त कर राजसात किया जाएगा। विभागीय टीम द्वारा ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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