स्वतंत्र छत्तीसगढ़
गांधीनगर: 11 सितम्बर 2025– गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को कारखाना (गुजरात संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत फैक्ट्रियों में दैनिक कार्य पाली मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक की जा सकेगी। साथ ही, महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा और उनकी सहमति के आधार पर रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
विधानसभा में यह विधेयक उद्योग एवं श्रम मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने पेश किया। उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है ताकि राज्य में अधिक आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर पैदा हों। मंत्री ने स्पष्ट किया कि साप्ताहिक कार्य घंटे की अधिकतम सीमा 48 घंटे ही रहेगी। यदि कोई कर्मचारी लगातार चार दिन 12-12 घंटे काम करता है, तो उसे शेष तीन दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा।
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि छह घंटे लगातार काम करने के बाद आधा घंटे का विश्राम अनिवार्य होगा। चार लगातार 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करने वाले कर्मचारियों को दो दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, तीन महीने में अधिकतम 125 घंटे का ओवरटाइम संभव होगा, लेकिन इसके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
विपक्ष का विरोध
विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने आरोप लगाया कि यह कदम श्रमिकों का शोषण है। उन्होंने कहा, “श्रमिक पहले से ही नौ घंटे से अधिक, 11 से 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। अब इसे 12 घंटे कर देने से वे 13-14 घंटे काम करने को मजबूर हो जाएंगे।”
आप विधायक गोपाल इटालिया ने सवाल उठाया कि सरकार ने बिना किसी आपात स्थिति के अध्यादेश क्यों लाया। उन्होंने दावा किया कि यह कानून मजदूरों के हित में नहीं, बल्कि कारखाना मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इटालिया ने यह भी मांग की कि श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा का ठोस आश्वासन सरकार दे, ताकि 12 घंटे काम करने से इनकार करने पर उन्हें नौकरी से निकाला न जाए।
महिला कर्मचारियों के लिए प्रावधान
मंत्री राजपूत ने कहा कि यह संशोधन महिलाओं को समानता, पेशे की स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार देगा। हालांकि, महिला कर्मचारियों को केवल उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की उपलब्धता की स्थिति में ही नाइट शिफ्ट में नियुक्त किया जा सकेगा। विधानसभा में बहुमत से पारित यह विधेयक जुलाई में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा और फैक्ट्रियों अधिनियम, 1948 की छह धाराओं में संशोधन करेगा।
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