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Thursday, May 7, 2026

भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत, प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज…

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भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में तीन साल पहले हुई ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का अपराध दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई से प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है।

भिलाई भट्टी पुलिस ने बताया कि 09 जून 2022 को दोपहर लगभग 2.30 बजे एसएमएस-2 कन्वर्टर शॉप में कार्यरत ठेका श्रमिक अर्जुन साहू (42 वर्ष), निवासी जोरातरई, जिला दुर्ग की मशीन में दुर्घटनावश मौत हो गई थी। कन्वर्टर ए के ड्राइव स्प्रोकेट में लगी ट्रांसमिशन चैन गिरने से अर्जुन साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल बीएसपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

इस घटना के संबंध में पुलिस ने मर्ग क्र. 23/2022 दर्ज किया था और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि घटना संयंत्र प्रबंधन की उपेक्षा और लापरवाही के कारण घटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के कथनों के आधार पर अब भादवि की धारा 304(ए) के तहत अपराध क्रमांक 126/2025 दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार इस मामले में कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे की विवेचना में कई बड़े अधिकारी चपेट में आ सकते हैं।

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