कोरबा: 26 अगस्त 2025,
बालको थाना क्षेत्र के ग्राम रूमगरा में पत्नी की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपाने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी रवेंद्र कुमार राजपूत (37) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना और साक्ष्य छिपाने के आरोप में एक साल कैद व 500 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना 18 जुलाई 2022 की है। उस दिन आरोपी की पत्नी बुधवारा बाई अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसकी मां मिलन बाई ने गुमशुदगी की जानकारी बेटे राजू राजपूत को दी। अगले दिन जब राजू अपनी बहन का हाल जानने उसके घर पहुंचा तो उसने सेप्टिक टैंक पर रखी लकड़ी देखकर शक जताया। जांच करने पर टैंक से बुधवारा बाई का शव बरामद हुआ।
पुलिस जांच में सामने आया कि सास को अपने साथ रखने की बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। इसी रंजिश में आरोपी रवेंद्र ने पत्नी की हत्या कर दी और शव को छिपाने की कोशिश की। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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