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Monday, March 23, 2026

रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर सख़्ती, 17 आरोपियों पर FIR.

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रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले जमीन कारोबारियों पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम इंजीनियर की शिकायत पर गुढ़ियारी थाना पुलिस ने तीन परिवार के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा और निगम की अनुमति के बिना जमीन की प्लॉटिंग और बिक्री करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, गुलमोहर पार्क के पीछे खसरा नंबर 844/1 रकबा 0.9054 हेक्टेयर भूमि पर आरोपियों ने बिना वैध अनुमति के प्लॉट बेचे। खरीदारों को सड़क, नाली और बिजली जैसी सुविधाएं देने का झांसा दिया गया। इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी जोड़ी जा सकती है।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
स्वामी नरेन्द्र, जय प्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता सोनकर, महेश कुमार, रवि प्रकाश, भीमा उर्फ सोहन लाल, राम दुलारे, ईश्वर कुमार, संतोषी बाई, शिवकुमार, महेंद्र साहू, शिवबाई साहू और भावाबाई साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत केस दर्ज किया गया है।

निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल
एफआईआर में दर्ज है कि नायब तहसीलदार ने 10 अगस्त 2024 को नगर निगम को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने को कहा था, लेकिन जोन-7 कार्यालय ने कार्रवाई नहीं की। चर्चा है कि रायपुर पश्चिम विधायक के निर्देश और फटकार के बाद ही यह कदम उठाया गया। हालांकि, निगम अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

जल्द होंगी गिरफ्तारियां
गुढ़ियारी थाना प्रभारी बी.एल. चंद्राकर ने बताया कि आरोपियों से केस से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं और उनकी जांच जारी है। जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।

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