बालोद: 10 अगस्त 2025
सड़क हादसों पर रोक लगाने और यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अब जिले में बिना हेलमेट के न केवल पेट्रोल बल्कि शराब भी नहीं मिलेगी।
जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि पेट्रोल पंप और सभी सरकारी शराब दुकानों में केवल हेलमेट पहनकर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल और शराब दी जाएगी|
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कलेक्टर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में जिले में सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे रोकने के लिए नियमों को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “हेलमेट के बिना वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।”
इस आदेश के बाद जिले की शराब दुकानों के बाहर “बिना हेलमेट शराब नहीं मिलेगी” के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर हेलमेट पहने ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही, पुलिस ने शाम के समय शराब दुकानों पर गश्त बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
दरअसल, पहले से लागू ‘बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं’ नियम के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रशासन से यह मांग की थी कि शराब बिक्री में भी यही नियम लागू किया जाए। अब यह पहल पूरे जिले में सख्ती से लागू हो गई है, जिसे सड़क सुरक्षा के लिए एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।
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