भोपाल : 01 अगस्त 2025
भोपाल में आज से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के 30 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, यह नियम 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। सीएनजी वाहनों के लिए भी यही प्रतिबंध लागू है।
सुबह कई पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक टीमों की निगरानी शुरू होते ही पंप संचालक सख्त हो गए। रत्नागिरी, न्यू मार्केट, एमपी नगर जैसे इलाकों में कई युवाओं और छात्रों को बिना हेलमेट लौटाया गया। पंपकर्मी मंजू गुर्जर ने बताया कि उन्होंने सुबह से 100 से अधिक लोगों को पेट्रोल देने से मना किया।
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भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप हैं, जहां प्रतिदिन करीब 21 लाख लीटर ईंधन की खपत होती है। इसमें से अधिकांश पेट्रोल की खपत होती है। अब इन पंपों पर बिना आईएसआई मार्क हेलमेट पहने पेट्रोल नहीं मिलेगा।
हालांकि, मेडिकल आपात स्थिति और विशेष मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक व वाहन चालक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि पंप संचालकों पर सख्ती हो रही है, लेकिन सड़क पर बिना हेलमेट चालकों पर भी कार्रवाई जरूरी है।
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