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CGPSC भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बेदाग अभ्यर्थियों को 60 दिन में मिलेगी नियुक्ति…

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बिलासपुर : 30 जुलाई 2025

CGPSC 2021 भर्ती घोटाले के बीच हाईकोर्ट ने योग्य और बेदाग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जाए।

गौरतलब है कि 171 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। कई नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन पर विवाद खड़ा हुआ था। इसके चलते CBI जांच शुरू हुई और नियुक्तियां रोक दी गई थीं।

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चयन से वंचित 60 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि सभी नियुक्तियां CBI जांच और कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी, लेकिन जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

राज्य सरकार ने अनियमितता की आशंका जताकर नियुक्ति रोकी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह तर्क खारिज कर बेदाग उम्मीदवारों को राहत दी है।

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