रतलाम : 16 जुलाई 2025
जनपद पंचायत पिपलौदा की ग्राम पंचायत हरियाखेड़ा के सरपंच जितेंद्र पाटीदार को रिश्वत लेने के मामले में पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1)(ख) के तहत यह कार्रवाई की।
सरपंच ने ग्राम पंचायत से NOC जारी करने के बदले रतलाम निवासी पिंटू मुनिया से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। पिंटू एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं और उन्हें खनिज विभाग से अनुमति के लिए NOC की जरूरत थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन की टीम ने 23 जनवरी को सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
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गिरफ्तारी के बाद सरपंच पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ। जांच में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत न्यायालय ने उन्हें पद से हटाने और आगामी छह वर्षों तक किसी भी निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है।
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