ग्वालियर : 16 जुलाई 2025
ग्वालियर स्थित एलएनआईपीई में 2019 में महिला योगा शिक्षक से यौन उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने तत्कालीन कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा पर 35 लाख, शासन पर 5 लाख और एलएनआईपीई पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट ने कहा कि संस्थान ऐसे व्यक्ति के हाथ में था, जो सेवा में योग्य नहीं था। शिकायत समिति ने आरोप सही पाए थे, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। शासन पर लगाया जुर्माना उस पुलिस अफसर से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं, जिसने शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की थी।
पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चार हफ्ते में कुल 41 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएं।
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