बिलासपुर : 11 जुलाई 2025
असिस्टेंट ग्रेड-3 के एक रिक्त पद पर नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रही उम्मीदवार राधा डडसेना को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दी जाए।
कमर्शियल कोर्ट, रायपुर में जून 2023 में असिस्टेंट ग्रेड-3 के दो पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। एक पद अनारक्षित और दूसरा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। ओबीसी वर्ग से चयनित विक्रांत देवांगन ने पद ग्रहण किया, लेकिन कुछ माह बाद शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद इस्तीफा दे दिया।
इधर, राधा डडसेना ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया था। उन्होंने रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग की, लेकिन कमर्शियल कोर्ट ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चयनित अभ्यर्थी के ज्वॉइन करने के बाद वेटिंग लिस्ट का दावा समाप्त हो जाता है।
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इस पर राधा डडसेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ ने माना कि वेटिंग लिस्ट एक वर्ष तक वैध रहती है और यदि चयनित अभ्यर्थी त्यागपत्र दे देता है, तो पद रिक्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया है कि 6 सप्ताह के भीतर राधा डडसेना को असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त किया जाए। कोर्ट के इस फैसले से वेटिंग लिस्ट में शामिल कई अभ्यर्थियों को न्याय की उम्मीद जगी है।
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