रायपुर: 01 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं। यह स्थिति उपभोक्ताओं के हितों के लिए खतरा मानी जा रही है।
रेरा की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स में निर्माण व बिक्री कार्य बिना वैधानिक रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा है, जो कि रेरा अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें पंजीकरण अनिवार्य करने की सख्त हिदायत दी है।
पिछले 7 वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। नियमों के अनुसार, बिना पंजीकरण के प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400% तक जुर्माना और परियोजना लागत का 10% तक दंड लगाया जा सकता है।
रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि फ्लैट, प्लॉट, विला या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। यह जानकारी https://rera.cgstate.gov.in/ पोर्टल पर उपलब्ध है।
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