आपको इस फार्मेसी से दवा ले लीजिये ,ऐसा नहीं कह पायेंगे प्राइवेट डॉक्टर…

रायपुर : 10 मार्च 2025 (sc टीम)

प्राइवेट डॉक्टर अपनी ही फॉर्मेसी में दवा खरीदने दवाब नहीं डाल सकते, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वासुदेव जोतवानी, निवासी- डी-09 सेल्स टेक्स कॉलोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर के द्वारा उक्त विषयानुसार रायपुर के कई हॉस्पिटल में मरीजों को दवाओं के प्रिस्क्रिपशन न देकर अपनी फार्मेसी से ही दवाएं लेने के लिए मजबूर कर मरीजों के अधिकारों से खिलवाड़, मरीजों को डिस्काउन्ट प्राप्त न होने संबंधित शिकायत पर उचित जांच कर बलात दवाएं देने जैसे प्रथा को बंद करने के लिए प्रार्थना किया गया है।

अतः उक्त संबंध में संचालक समस्त हॉस्पिटल / नर्सिंग होम / मेटरनीटि होम / क्लीनिक को निर्देशित किया जाता है, कि संस्था में आये मरीजों को दवाओं के अनिवार्य रूप से प्रिस्क्रिपशन प्रदान किया जावें, एवं मरीजों को हॉस्पिटल से दवाईयां खरीदने हेतु दबाव नही डाला जाये। इस प्रकार की शिकायत पाये जाने पर संस्था की विरूद्ध छ.ग. राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार अधिनियम 2010 नियम 2013 के तहत विधिक प्रावधानों अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके समस्त जवाबदेही संस्था की स्वयं की होगी । देखें आदेश ;

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