33.1 C
Raipur
Tuesday, March 31, 2026

IPS जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी FIR को हाईकोर्ट ने किया निरस्त…

HomeChhattisgarhIPS जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी FIR को हाईकोर्ट ने किया...

Date:

बिलासपुर : 14 नवम्बर 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में दर्ज तीनों FIR को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।

बता दें कि , IPS जीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान कार्रवाई की गई थी। 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके अलावा जी.पी. सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था। जुलाई 2021 में उन्हें निलंबित किया गया और कुछ दिनों बाद राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। इसके अलावा 2015 में दुर्ग निवासी बिजनसमैन कमल सेन और बिल्डर सिंघानिया के बीच व्यवसायिक लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सिंघानिया ने सेन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जीपी सिंह 120 दिन रायपुर सेंट्रल जेल में रहे।

ख़बरें और भी..

स्वतंत्र छत्तीसगढ़
स्वतंत्र छत्तीसगढ़https://swatantrachhattisgarh.com
(संपादक) इस साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी । स्वतंत्र छत्तीसगढ़ इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। स्वतंत्र छत्तीसगढ़ में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रायपुर होगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

रायपुर में हाईटेक ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, दिल्ली से जुड़ा सिंडिकेट सक्रिय…

रायपुर / छत्तीसगढ़ 📌 हाइलाइट बॉक्स: राजधानी रायपुर में हाईटेक...