कहा – अधिकारी को परेशान करने के लिए बिना सबूत फंसा दिया झूठे केस में
बिलासपुर : 14 नवम्बर 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में दर्ज तीनों FIR को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
बता दें कि , IPS जीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान कार्रवाई की गई थी। 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके अलावा जी.पी. सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था। जुलाई 2021 में उन्हें निलंबित किया गया और कुछ दिनों बाद राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। इसके अलावा 2015 में दुर्ग निवासी बिजनसमैन कमल सेन और बिल्डर सिंघानिया के बीच व्यवसायिक लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान सिंघानिया ने सेन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जीपी सिंह 120 दिन रायपुर सेंट्रल जेल में रहे।
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