मनेन्द्रगढ़ / छत्तीसगढ़
एमसीबी जिले में नशीली और मनःप्रभावी दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी रिटेल और थोक दवा दुकानों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय 4 मई 2026 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में हुई NCORD राज्य स्तरीय बैठक के निर्देशों के बाद लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल स्टोर्स को दुकान के अंदर और बाहर दोनों जगह कैमरे लगाकर उन्हें चालू स्थिति में रखना होगा। पहले भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण में कई दुकानों में कैमरे या तो नहीं मिले या बंद पाए गए, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
अब सभी दवा संचालकों को एक सप्ताह के भीतर CCTV व्यवस्था पूरी करनी होगी। इसके बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर उड़नदस्ता टीम जांच करेगी। नियमों का पालन नहीं करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने और दुकान सील करने तक की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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