सूरजपुर / छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स:
• सूरजपुर और प्रतापपुर क्षेत्र में संयुक्त टीम की छापेमारी
• एक ही दिन में 30 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
• कई होटल, स्वीट्स और दुकानों से बरामदगी
• अवैध गैस रीफिलिंग के उपकरण भी मिले
• एलपीजी नियम 2000 के तहत कार्रवाई शुरू
होटल और दुकानों में जांच, कई सिलेंडर जब्त
सूरजपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए व्यापक जांच अभियान चलाया। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सूरजपुर और प्रतापपुर क्षेत्र के विभिन्न होटलों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। जांच के दौरान बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एक ही दिन में जिले के अलग-अलग स्थानों से 30 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए।
सूरजपुर में होटल और स्वीट्स दुकानों से बरामदगी
ओडगी रोड स्थित यादव होटल (संचालक शिवचरण यादव) में जांच के दौरान टीम ने 14.2 किलोग्राम के 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिन्हें इंडेन गैस एजेंसी भैयाथान को सुपुर्द किया गया। इसके अलावा शिकायतों के आधार पर सूरजपुर के गोलू स्वीट्स, पंडित स्वीट्स, होटल मद्रासी और आनंद रिहंदम में भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान गोलू होटल से 6 घरेलू गैस सिलेंडर तथा आनंद रिहंदम के किचन से 1 घरेलू सिलेंडर बरामद कर जब्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है।
प्रतापपुर क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई
इसी क्रम में प्रतापपुर क्षेत्र में खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम ने नया और पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान कुल 14 घरेलू गैस सिलेंडर (10 नग 14.2 किलोग्राम तथा 4 नग 5 किलोग्राम) जब्त किए गए, जिन्हें इंडेन गैस एजेंसी प्रतापपुर को सौंप दिया गया। नया बस स्टैंड स्थित रोशन डेली नीड्स से सबसे अधिक 10 सिलेंडर बरामद हुए, जबकि शुभम होटल, जायसवाल होटल, मंगलेश डेली नीड्स और परवेज कुमार के प्रतिष्ठान से भी एक-एक सिलेंडर जब्त किया गया।
अवैध रीफिलिंग का भी खुलासा
सूरजपुर के बड़का पारा क्षेत्र में अर्पित अग्रवाल और नैतिक अग्रवाल के कब्जे से अवैध रूप से गैस सिलेंडर और उपकरण बरामद किए गए। संयुक्त टीम ने मौके से 13 घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा), 7 व्यावसायिक सिलेंडर (19 किग्रा), 1 छोटा सिलेंडर (5 किग्रा), 1 स्टोव, 2 तौल कांटे और 2 गैस ट्रांसफर नोजल जब्त किए। गैस ट्रांसफर नोजल और तौल कांटे मिलने से यह संकेत मिला कि यहां घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रीफिलिंग की जा रही थी।
प्रशासन की चेतावनी और आगे की कार्रवाई
प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की गई है और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और इससे आम उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने व्यापारियों से नियमों का पालन करते हुए केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करने की अपील की है।
ख़बरें और भी…


