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Wednesday, February 11, 2026

अज्ञात की अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम का बुलडोज़र, 7 एकड़ में बनी सड़क काटी…

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मोवा में 7 एकड़ जमीन पर अवैध मुरूम रोड काटी गई, 7 एकड़ (लगभग 7 एकड़/7 एकड़) निजी भूमि पर प्लाटिंग की पुष्टि, आयुक्त विश्वदीप के आदेश पर कार्रवाई, लेबर क्वार्टर भी ध्वस्त, स्वामी की जानकारी मिलते ही FIR तय

कार्रवाई की जमीनी सच्चाई

रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 9 ने मोवा (मोवा/मोवा क्षेत्र) इलाके में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार 8 जनवरी को नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर लगभग 7 एकड़ निजी भूमि पर बिना अनुमति सड़क बनाकर प्लाटिंग किए जाने की पुष्टि की। लगभग 7 एकड़ जमीन पर तैयार की गई अवैध मुरूम रोड को जेसीबी मशीन की मदद से काटकर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई. जोन 9 के नगर निवेश अधिकारियों ने बताया कि सड़क काटने का उद्देश्य अवैध प्लाटिंग को आगे बढ़ने से रोकना और मौके पर यथास्थिति बहाल करना था.

प्रशासनिक आदेश और जिम्मेदारों की मौजूदगी

यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के स्पष्ट आदेश और जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा के सख्त निर्देश पर संपन्न हुई। अभियान के दौरान कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता संदीप तिवारी, सैयद जोहेब और उप अभियंता अतुल बंसल की प्रत्यक्ष निगरानी में जेसीबी से अवैध संरचना हटाई गई. इसी क्रम में दलदल सिवनी मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से निर्मित लेबर क्वार्टर को भी ध्वस्त कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम का यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर की नियोजित विकास व्यवस्था और आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है.

FIR की प्रक्रिया और आगे की चेतावनी

जोन 9 नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार और पंजीयक कार्यालय को पत्र भेजकर भूमि के वास्तविक स्वामी की जानकारी मांगी है। जानकारी प्राप्त होते ही अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. निगम प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी. शहर में अनधिकृत कॉलोनाइज़ेशन के कारण उपजने वाली कानूनी, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को देखते हुए निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के किसी भी प्लाटिंग में निवेश से बचें.

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