स्वतंत्र छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ACB-EOW की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के बाद अब EOW ने उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रोडक्शन वारंट पर आगे सुनवाई होगी।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 सितंबर को चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और दस्तावेज पेश किए गए हैं। बता दें कि ED ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य को गिरफ्तार किया था।
EOW की जांच में सामने आया है कि 2018 से 2023 के बीच हुए इस शराब घोटाले में अधिकारियों और आरोपियों ने करोड़ों की संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम खरीदी। शुरुआती जांच में जहां 2174 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई थी, वहीं चार्जशीट में खुलासा हुआ कि यह घोटाला 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक का है।
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