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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविल जज भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को दी राहत…

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बिलासपुर:21 सितम्बर 2025— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा से जुड़ा अहम फैसला सुनाते हुए रायपुर की अभ्यर्थी दुर्गेश नंदिनी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने छुट्टी के दिन भी मामले की सुनवाई कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को निर्देश दिया कि वे तत्काल उनका एडमिट कार्ड जारी करें, ताकि वह रविवार, 21 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सकें।

दरअसल, दुर्गेश नंदिनी वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन CGPSC ने एडमिट कार्ड जारी करने से इंकार कर दिया। आयोग का कहना था कि उनका नाम छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं है, इसलिए वे परीक्षा के पात्र नहीं हैं।

यह भी पढ़ें ; दुर्ग-भिलाई में 12 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, पति-पत्नी समेत 5 गिरफ्तार…

इस निर्णय से नाराज होकर दुर्गेश नंदिनी ने अधिवक्ता आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामला अत्यावश्यक होने के कारण शनिवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने विशेष रूप से सुनवाई की।

सुनवाई के बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर एवं अन्य प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि केवल नियमों के कारण किसी योग्य अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि CGPSC तुरंत एडमिट कार्ड जारी करे।

निर्णय के बाद दुर्गेश नंदिनी ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि अब वे निश्चिंत होकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगी।

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