स्वतंत्र छत्तीसगढ़
रायपुर। रायपुर जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने कांकेर निवासी आरोपी प्रेमलाल साहू (पिता स्व. बिरजू साहू, निवासी अन्नपूर्णा पर, कांकेर) को दोषी पाते हुए 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को ₹9 लाख की राशि परिवादी को लौटाने का आदेश भी दिया गया।
मामले के अनुसार, आरोपी ने परिवादी को चेक के माध्यम से भुगतान का आश्वासन दिया था। लेकिन प्रस्तुत चेक अनादृत (बाउंस) हो गया। इस पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी ने न केवल आर्थिक धोखाधड़ी की, बल्कि परिवादी के साथ विश्वासघात भी किया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 357(3) के तहत प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित करते हुए कहा कि चेक बाउंस की घटनाएं व्यापारिक लेन-देन और आपसी विश्वास को गहरा आघात पहुँचाती हैं।
न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के मामलों में अदालत सख्त रुख अपनाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी करने से पहले सौ बार सोचे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिकर की राशि समय पर लौटाई जाए।
सुनवाई पूरी होते ही आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया। अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित के लिए राहत है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि वित्तीय लेन-देन में ईमानदारी और जिम्मेदारी अनिवार्य है।
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