नई दिल्ली: 04 अगस्त 2025
सुप्रीम कोर्ट से ₹3200 करोड़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया है कि दोनों अब अपनी याचिका के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करें।
मामले में नया मोड़:
सुप्रीम कोर्ट ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 50 और 63 को लेकर दाखिल नई याचिका को सुनवाई योग्य माना है। साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी से बचाव (arrest shield) और ईडी जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की जाए।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने बघेल पक्ष की पैरवी की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने तीखा प्रतिवाद किया। कोर्टरूम में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई।
मुख्य बिंदु:
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश दिया ।
शराब घोटाले में ईडी की जांच जारी, पूर्व सीएम व परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है ।
PMLA के प्रावधानों पर कानूनी बहस तेज, नई याचिका से बन सकता है देशव्यापी असर ।
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