बिलासपुर : 11 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिना मान्यता के चल रहे प्री-नर्सरी और स्कूलों पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि इन स्कूलों में दाखिला हुआ तो प्रबंधन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो बच्चों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
यह आदेश कांग्रेस नेता विकास तिवारी की जनहित याचिका पर आया है। याचिका में बताया गया कि रायपुर से लेकर जशपुर तक करीब 330 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं और मोटी फीस वसूल रहे हैं। रायपुर का कृष्णा पब्लिक स्कूल इसका बड़ा उदाहरण बताया गया।
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा दी गई जानकारी को भ्रामक मानते हुए शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।
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मुख्य बिंदु:
- बिना मान्यता वाले स्कूलों पर तत्काल रोक
- दाखिला देने पर भारी जुर्माना
- जुर्माना बच्चों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा
- शिक्षा सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया
यह आदेश छोटे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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