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पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल को हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराया, नियुक्ति रद्द…

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रायपुर: 22 मई 2025

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक जगत में एक बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रभारी कुलसचिव (रजिस्ट्रार) शैलेन्द्र पटेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अयोग्यता के आधार पर रजिस्ट्रार पद के लिए अनुपयुक्त ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री पटेल नियमानुसार निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते, अतः उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है। यह मामला वर्ष 2022 से न्यायालय में लंबित था, जिसकी अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हुई थी। आज 22 मई 2025 को न्यायालय द्वारा दिए गए 23 पृष्ठों के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति नियम विरुद्ध थी। कोर्ट ने लिखा कि “आप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूरा नहीं करते हैं, अतः रजिस्ट्रार पद पर आपकी नियुक्ति अवैध है।”

पत्रकार की शिकायत और FIR का उल्लेख : कोर्ट के आदेश के पृष्ठ 11 पर पत्रकार राहुल गिरी गोस्वामी द्वारा की गई शिकायत और दर्ज FIR का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने शैलेन्द्र पटेल की योग्यता और दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए मामले को न्यायालय तक पहुँचाया था। कोर्ट ने पाया कि कई अवसरों पर श्री पटेल ने अदालत को गुमराह कर अंतरिम राहत ली और रजिस्ट्रार के पद पर बने रहे। कोर्ट का आदेश इस प्रकार है |

फर्जी दस्तावेज़ और गुमराह करने के आरोपों की पुष्टि : कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि श्री पटेल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज और जानकारी त्रुटिपूर्ण और भ्रामक थी। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने लगातार न्यायालय को गुमराह कर कुर्सी पर बने रहने का प्रयास किया, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया।

विश्वविद्यालय प्रशासन की चुप्पी पर भी उठे सवाल : इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं कि कैसे एक अयोग्य व्यक्ति इतने लंबे समय तक रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बना रहा। यह प्रकरण उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

अब यह देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस निर्णय के आलोक में आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या शैलेन्द्र पटेल से लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा होगी? क्या उनके कार्यकाल में हुए शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णयों को निरस्त किया जाएगा? इस प्रकरण ने छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और यह मामला आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर सकता है

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