रेगुलर टीचर्स को हाई कोर्ट का झटका ,प्रमोशन के खिलाफ लगी याचिका खारिज

बिलासपुर : 09 मार्च 2023 .

रेगुलर टीचर्स ने शासन के शिक्षक एल.बी संवर्ग की पदोन्नति के लिए तय वर्षों में दी रियायत के खिलाफ अपील की थी जिसे सरकार ने शिक्षक भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एल.बी .संवर्ग में 5 वर्षों का शिक्षा विभाग में अनुभव रखा था | बाद में सरकार ने केबिनेट में बैठक कर आवश्यक संशोधन करते हुवे अनुभव के तय लिमिट को 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया था , इसके बाद प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर हो गयी थी |

प्रदेशभर के रेगुलर शिक्षकों ने शिक्षक भर्ती पदोन्नति नियम को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी | याचिका में कहा गया था कि” शासन ने रेगुलर शिक्षको के पदोन्नति के नियम में बदलाव कर हजारों शिक्षकों के प्रमोशन को रोकने की कोशिश की है | शासन ने नियम 2019 को बदलकर नए नियम लागू किये हैं | पहले पदोन्नति के लिए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होने पर पदोन्नति दी जाती थी लेकिन इसे बदलकर 3 साल में पदोन्नति देने के नियम ने सीनियारिटी को खतरा महसूस होने लगा है |

इस मामले में पेश याचिका में इस नियम खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया गया | कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि शासन ने 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर शिक्षक एल.बी. संवर्ग को पदोन्नति देने का जो निर्णय लिया है | वह यथावत रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा |