दुर्ग-भिलाई, छत्तीसगढ़।
जुनवानी इलाके में एक वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। स्मृतिनगर पुलिस ने सूचना के आधार पर ‘ली वेलनेस स्पा सेंटर’ में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर, एक महिला दलाल और ग्राहकों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 19 मोबाइल फोन, नगदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक, स्मृतिनगर थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि जुनवानी स्थित स्पा सेंटर में वेलनेस सेवाओं की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने सेंटर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वहां कई लोग मिले, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया।
मैनेजर और महिला दलाल की भूमिका जांच के घेरे में
पुलिस जांच में आरोप है कि स्पा सेंटर का मैनेजर तनय सोनी ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता था। वहीं, हेमा सिंह उर्फ प्रीत पर महिलाओं को बुलाने और ग्राहकों से संपर्क कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सेंटर में होने वाली गतिविधियों में मैनेजर की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
19 मोबाइल और नगदी जब्त
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 19 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा ग्राहकों से प्राप्त 1900 रुपए नगद, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी पुलिस के कब्जे में ली गई है। जब्त मोबाइल और दस्तावेजों की जांच के जरिए पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।
9 लोगों की गिरफ्तारी
मामले में पुलिस ने तनय सोनी (23), हेमा सिंह उर्फ प्रीत (32), रूपेन्द्र जंघेल (39), रितिक सोनी (26), दिनेन्द्र कुमार सोनी (27), हेमंत सिन्हा (28), अविनाश शर्मा उर्फ अभी (32), आनंद कुमार (31) और अरुण पांडेय (24) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी दुर्ग-भिलाई के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।
कब से चल रहा था पूरा नेटवर्क, जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्पा सेंटर में कथित अनैतिक गतिविधियां कितने समय से चल रही थीं और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। जब्त मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच से नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला
स्मृतिनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
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