स्वतंत्र छत्तीसगढ़/ गोवा
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया। अदालत अब सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी।
हेड लाइंस
• बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया।
• मापुसा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा।
• IPC की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी करार।
• गोवा सरकार ने अधिकतम सजा की मांग की, दोपहर 2:30 बजे सजा पर फैसला।
गोवा: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने मापुसा ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी पाया है।
गोवा सरकार ने अधिकतम सजा की मांग की
गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि पीड़िता के बार-बार मना करने के बावजूद तरुण तेजपाल नहीं रुके। उन्होंने अदालत से कहा कि आरोपी भरोसे की स्थिति में था और पीड़िता उसकी बेटी की उम्र की थी। मेहता ने “नो मीन्स नो” के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक मजबूत संदेश देने वाला होना चाहिए।
तरुण तेजपाल ने नरमी की अपील की
सजा पर सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल ने अदालत से नरमी बरतने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 62 वर्ष है और वह स्वयं को पीड़ित मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पत्नी है और वे इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसका ऐलान दोपहर 2:30 बजे किया जाना है।
2013 में गोवा के थिंकफेस्ट से जुड़ा है मामला
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी पूर्व जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया है।
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