स्वतंत्र छत्तीसगढ़
नई दिल्ली:08 सितम्बर 25 – सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि अब इस कानून से जुड़ी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने और उससे जुड़े कानूनी मुद्दों पर पहले ही व्यापक बहस हो चुकी है और आदेश सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को एक ही मंच पर सुनने से समय और संसाधनों की बचत होगी। पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्वालियर स्थित एक गेमिंग फर्म की अपील को खारिज कर दिया था, जबकि कर्नाटक और दिल्ली उच्च न्यायालयों में भी इस अधिनियम के खिलाफ याचिकाएँ दायर की गई थीं। हालांकि, किसी भी अदालत ने अंतरिम राहत नहीं दी।
अगस्त में पारित इस अधिनियम के तहत मौद्रिक दांव वाले सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कदम को उचित ठहराते हुए कहा था कि ड्रीम11, रमीकल्चर, माई11सर्कल और एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म जुए और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रहे हैं। प्रतिबंध का असर उद्योग पर दिखने लगा है। गेम्स24×7, एमपीएल और बाजी गेम्स जैसी कंपनियाँ छंटनी कर रही हैं, और उद्योग संघों का कहना है कि इस कदम से 400 से अधिक कंपनियों में लगभग 2 लाख नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं।
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