नई दिल्ली : 04 अप्रैल 2025
संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक पहले लोकसभा में 12 घंटे से अधिक चर्चा के बाद पारित हुआ था और अब राज्यसभा में भी देर रात 2:32 बजे वोटिंग के बाद इसे मंजूरी मिल गई। वोटिंग के दौरान 128 सांसदों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सांसदों ने विरोध किया।
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक?
वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह विधेयक पेश किया और कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए, तो इससे हजारों करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है, जो गरीब मुसलमानों और समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए उपयोगी होगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को “राष्ट्रीय हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय” बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में तीखी बहस भी देखने को मिली।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला
मंत्री किरेन रिजिजू ने 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2006 में देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे सालाना 163 करोड़ रुपये की आय होती थी। अब इनकी संख्या 8.72 लाख हो गई है और इनका सही प्रबंधन होने पर राजस्व हजारों करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।
अगला कदम
अब इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। संसद के इस फैसले से देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस पर राजनीतिक बहस अभी भी जारी है।
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