निजी मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना: छात्रों के हितों की रक्षा में सख्त कदम: जाने वो कौन से कालेज हैं …

रायपुर : 04 अप्रैल 2025 (टीम)

छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों के हितों की सुरक्षा हेतु प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अनुचित शुल्क वसूली की शिकायतों के सत्यापन के बाद की गई।

अनियमितताओं का खुलासा

प्रवेश और फीस नियामक समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा रायपुर एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज ग्राम-गोढ़ी रायपुर में एमबीबीएस और एमडीएमएस पाठ्यक्रमों के संचालन के दौरान छात्रों से अनावश्यक और अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा था।

समिति की जांच में यह पाया गया कि ये मेडिकल कॉलेज ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस सेवाओं को ‘न लाभ-न हानि’ के आधार पर संचालित करने के बजाय छात्रों से भारी शुल्क वसूल रहे थे।

जांच में सामने आए तथ्य

  • शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल एवं मेस चार्ज के रूप में वास्तविक खर्च से 4,43,713 रुपये अधिक वसूले गए।
  • बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा रायपुर ने छात्रों से 4,58,222 रुपये अधिक वसूल किए।
  • रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भानसोज ग्राम-गोढ़ी रायपुर ने 4,53,593 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

इन तीनों मेडिकल कॉलेजों को न केवल छात्रों से ली गई अतिरिक्त राशि को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि प्रत्येक कॉलेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि भी एक माह के भीतर शासन के खाते में जमा करनी होगी।

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