रायपुर: 17 मार्च 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)
छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित प्रीमियम शराब दुकानों को भी अनुमति दी गई है। इस फैसले के बाद राज्य में शराब दुकानों की कुल संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी।
अवैध शराब रोकने के लिए उठाया कदम
आबकारी विभाग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के बीच 30 किमी की दूरी होने के कारण अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा था। इसके अलावा, सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानें नहीं होने की वजह से दूसरे राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में लाई जा रही थी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत यानी 67 नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।
राजस्व में होगी 1000 करोड़ की बढ़ोतरी
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। नई दुकानों के खुलने से सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। आगामी वित्तीय वर्ष में आबकारी से कुल 12,500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।
कलेक्टर भेजेंगे प्रस्ताव, स्थानांतरण की भी सुविधा
नई आबकारी नीति के अनुसार, जिलों में नई शराब दुकानें खोलने के लिए संबंधित कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, दुकानों को स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी गई है, जिसके लिए कलेक्टरों को पहले प्रस्ताव भेजना होगा।
बोतल पर अधोसंरचना शुल्क भी लागू
सरकार ने नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क भी लागू किया है। इसके तहत प्रति शराब बोतल पर 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक शुल्क वसूला जाएगा।
सरकार का दावा, जनता में उठ रहे सवाल
राज्य सरकार का कहना है कि नई दुकानों से अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगेगी और सरकारी नियंत्रण में शराब बिक्री होगी। हालांकि, सरकार के इस फैसले का सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने से सामाजिक समस्याएं भी बढ़ेंगी।
अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले का आम जनता पर क्या असर पड़ता है और यह नीति अवैध शराब पर कितनी रोकथाम कर पाती है।
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