सक्ती: 28 जनवरी 2025 (सौरभ गर्ग)
अपने प्रेमिका को गला दबाकर मारने वाला आरोपी रेशम लाल सिदार पिता धनेश्वर सिदार उम्र 26 वर्ष साकिन जाजंग थाना सक्ती जिला सक्ती (छ०ग०) चंद घण्टे मे गिरफ्तार, थाना सक्ती, जिला सक्ती
अप क्रमांक 33/2025 धारा 103(1) बीएनएस।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.01.2025 को थाना सक्ती को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम जाजंग भाठापारा के बाबूलाल सिदार के घर के बाडी के पैरावट के पास एक युवती की अर्धनग्न हालत मे लाश मिली है कि सूचना पर तत्काल श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं डीएसपी मुख्यालय श्रीमति अंजली गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) को निदेर्शित कर थाना सक्ती प्रभारी, सायबर सेल प्रभारी, मालखरौदा प्रभारी, बाराद्वार प्रभारी की अलग अलग टीम बनाकर आरोपी पता तलास हेतु लग गया था तथा जांजगीर से फोरेसिंक टीम को बुलाकर जांच मे लिया गया था। मृतिका की पहचान किया गया। मौके पर लकेश्वर सिदार पिता संतराम सिदार उम्र 24 वर्ष साकिन जाजंग भाठापारा की सूचना पर मौके पर मर्ग कायम कर मर्ग जांच प्रारंभ कर घटना स्थल निरीक्षण, शव का निरीक्षण मृतिका के परिजनो एवं गवाहो के कथन एवं परिस्थिती जन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 103(1) बीएनएस अपराध आरोपी रेशम लाल सिदार पिता धनेश्वर सिदार उम्र 26 वर्ष साकिन जाजंग थाना सक्ती जिला सक्ती (छ0ग0) के द्वारा घटीत करना पाये जाने से थाना सक्ती मे अपराध क्रमांक 33/2025 धारा 103(1) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान गवाहो के कथन तथा आरोपी को हिकमा तमली तथा मनोवैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 25.01.2025 के रात्री मे करीबन 11.00 बजे मोबाईल के माध्यम से मेरे पडोस मे रहने वाली मृतिका से बातचीत हुई तो अपने साथी रामेश्वर पटेल को बताया कि मै अपने प्रमिका से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हुॅ। फिर मै उससे मिलने के लिए उसके घर उसके बाडी के पिछे से उसके घर के छत मे गया और दोेनो के सहमति से शारीरीक संबंध बनाये। फिर मृतिका अपने मोबाईल से मुकेश से बात करते करते सीढी से निचे उतरते समय सिढी से मृतिका गिरी तो उसके माथे मे चोट लगा। मृतिका मुझे बोली कि तुम जल्दी चले जाओ मुकेश आ रहा है तो मै मृतिका के घर के बाडी के दिवाल को फांदकर बाबु लाल के बाडी मे पहुचा। मेरे पीछे पीछे ममता भी दिवाल को फांदकर आ गई। दिवाल को फांदते समय मेरे पाकिट मे रखा चार सौ दस रूपये वही पर गिर गया था। बाबु लाल के बाडी मे फिर से हम दोनो के बीच शारीरिक संबंध बनाये इसी बीच मै मृतिका को बोला कि तु मुकेश को छोड दे तो वह बोलने लगी कि मै तुम दोनो के साथ संबंध रखुंगी मेरे द्वारा मना करने पर वह गुस्से मे आकर मेरे गले एवं गाल कोे नाखुन से नोचकर तीन चार तमाचा मार दी तो मै गुस्से मे आकर उसके गला को दबा दिया जिससे उसका जीभ बाहर निकल गया और वह मर गई तो मै घबराकर उसके लास को खीचकर थोडी दुर मे रखे पैरावट के पास रखकर बाबुलाल के बाडी से रोड की ओर बाहर निकला तो रोड मे मुकेश और लोचन खडे थे। कुछ देर बाद मै बाडी के पिछे तरफ से जाकर ममता के उतारे लेगिस एवं मोबाईल को अपने साथ ले जाकर लेगिस एवं मोबाईल को छिपाकर रखा था जिसे आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर विधिवत जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य सदर धारा 103(1) बीएनएस का घटित करना सबुत पाये जाने से गिरफतार नयायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे डीएसपी मुख्यालय श्रीमति अंजली गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) थाना प्रभारी सक्ती बृजेश तिवारी, सउनि लालाराम खुटे, रामकुमार रात्रे, एन्थोनी एक्का, प्रआर शब्बीर मेमन, संजू शर्मा, जीत जाटवर, आर यादराम चंद्रा, अक्षय सिदार, राधेश्याम लहर,े प्रमोद खाखा, गौरसिंह कंवर, विनोद कटकवार, डोरीलाल कटकवार, घनश्याम टंडन, मआर दिब्यांशा गोंड, सायबर सेल प्रभारी अमित सिंह, प्रआर प्रेमनारायण राठौर, आर नरेश चंद्रा, जितेंद्र कंवर, खगेश राठौर, मालखरौदा प्रभारी सतरूपा तारम, प्रआर दामोदर जायसवाल, बाराद्वार प्रभारी अनवर अली, आर योगेश राठौर, गौतम तेंदुलकर का विशेष योगदान रहा।
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