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आरोपी की जमानत याचिका रायपुर कोर्ट से खारिज…

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रायपुर : 23 जुलाई 2024 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़ )

आरंग मॉब लिंचिंग केस मे आरोपी नवीन सिह ठाकुर का जमानत याचिका प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा निरस्त किया गया है। बता दें कि सात जून को रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के महानदी पुल के ऊपर ट्रक में सवार में चांद मियां, गुड्डू खान की हत्या कर दी गई जबकि और सद्दाम की इलाज के दौरान 18 जून को मौत हो गई।

मामले में पुलिस के तरफ से 18 जून को जानकारी दी गई थी की तीन युवक सहारनपुर के रहने वाले ट्रक में चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान नाम के युवक सवार थे। पुलिस ने बताया कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत चोट लगने से होना पाया गया है।

सासंद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग मामले को मॉब लिंचिंग कहे जाने पर आपत्ति जताई है। मीडिया ने जैसे ही पूछा मॉब लिचिंग की घटना पर आप क्या कहेंगे, झट से बृजमोहन ने मीडिया से पूछना शुरू कर दिया- आप कैसे उस घटना को मॉब लिंचिंग कह सकते हैं ? अरे कोई गड्‌ढे में कूद गया और मृत्यु हो गई तो मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे। बृजमोहन ने आगे कहा- बहुसंख्यक समाज की भावना को अल्पसंख्यक समाज आहत न करे। मैं तो प्रेस से कहूंगा जो खुद गड्‌ढे में कूदकर मर गए उसे मॉब लिचिंग का रूप आप लोग क्यों दे रहे हैं। सरकार को सभी लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है, विश्व हिंदू परिषद भी अपनी जगह सही है। इसे मॉब लिंचिंग का रूप न दें, या तो वो आत्महत्या है या उनकी गलती है। गायों की तस्करी एक समाज विशेष के लोग करें ये दुर्भाग्यजनक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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