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संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा अदालती फैसला, सभी 22 आरोपी दोषमुक्त…

कपिल त्रिपाठी और कथित शूटर्स को मिली राहत, अभियोजन पक्ष अदालत में साबित नहीं कर सका हत्या की साजिश और आरोपियों की भूमिका |

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुचर्चित कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी सहित सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले से मामले में गिरफ्तार किए गए कथित शूटर्स और अन्य आरोपियों को भी राहत मिली है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को सकरी बायपास के पास संजू त्रिपाठी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपनी कार से जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इस वारदात में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

पुलिस की जांच में हत्या के पीछे पैतृक संपत्ति और जमीन के लेन-देन को लेकर संजू त्रिपाठी तथा उनके भाई कपिल त्रिपाठी के बीच चल रहे विवाद को प्रमुख वजह बताया गया था। पुलिस ने कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी मानते हुए जांच आगे बढ़ाई और दो महिलाओं सहित कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने करीब 1500 पन्नों का चालान न्यायालय में पेश किया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई और कथित शूटर्स के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि, न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष इन आरोपों और आरोपियों की कथित भूमिका को ठोस साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं कर सका।

सुनवाई के दौरान चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष का अपेक्षित समर्थन नहीं किया। इसके अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रमाणीकरण, मेडिकल दस्तावेजों तथा गोली से संबंधित साक्ष्यों में भी कमियां सामने आईं। विवेचना में मौजूद इन खामियों के चलते अभियोजन पक्ष हत्या की साजिश और आरोपियों की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। अंततः फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदित्य जोशी ने सभी 22 आरोपियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद वर्ष 2022 में हुई इस चर्चित हत्या के मामले में न्यायिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ है।

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